नए आयकर कानून 2025 के तहत, Income Tax और आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कर चोरी रोकना, कर प्रशासन को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाना और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना है। यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है।
एक से अधिक पैन कार्ड रखना: कानूनी अपराध
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होना अवैध है। यदि किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे धारा 272बी के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, यदि आपके पास गलती से या अनजाने में एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो तुरंत अतिरिक्त पैन को सरेंडर करें।
गलत जानकारी देने पर भारी जुर्माना
यदि आपने अपने पैन कार्ड या आधार में गलत जानकारी दी है, तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा। गलत जानकारी देने पर भी धारा 272बी के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज़ों में सभी जानकारी सही और सत्यापित हो।
पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया
यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो अतिरिक्त पैन को सरेंडर करना आवश्यक है। आप यह प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ऑफ़लाइन के लिए, निकटतम NSDL या UTIITSL केंद्र पर जाएं और आवश्यक फॉर्म भरें। ऑनलाइन के लिए, NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। सरेंडर करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपका वैध पैन आधार से लिंक है और सभी वित्तीय रिकॉर्ड में अपडेट है।
निष्क्रिय पैन कार्ड के परिणाम
यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आप बैंकिंग, वित्तीय लेनदेन, और आयकर रिटर्न फाइलिंग जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों में इसे उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे आपके वित्तीय कार्यों में बाधा आ सकती है और कानूनी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए, अपने पैन को सक्रिय और अपडेटेड रखना अत्यंत आवश्यक है।
Conclusion- Income Tax
पैन कार्ड से जुड़े इन नए नियमों का पालन करना सभी करदाताओं के लिए आवश्यक है। अपने पैन और आधार को समय पर लिंक करें, एक से अधिक पैन कार्ड न रखें, और सभी जानकारी सही रखें। इससे आप न केवल कानूनी समस्याओं से बचेंगे, बल्कि अपने वित्तीय लेनदेन को भी सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे।
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